बिना टिकट यात्रा करने और स्टेशन परिसर और ट्रेन में धूम्रपान करने वाले सावधान! रेलवे ने कड़े किए नियम, लगेगा भारी जुर्माना।

बिना टिकट यात्रा करने और स्टेशन परिसर और ट्रेन में धूम्रपान करने वाले सावधान! रेलवे ने कड़े किए नियम, लगेगा भारी जुर्माना
मुरादाबाद
रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। मुरादाबाद मंडल के एक रेलवे अधिकारी के आधिकारिक बयान के अनुसार, ये नए प्रावधान 20 जून 2026 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू कर दिए गए हैं।
जन विश्वास अधिनियम के तहत बढ़े जुर्माने
रेलवे अधिकारी ने बताया कि यह संशोधन रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र में ‘जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम 2026’ के अंतर्गत रेलवे अधिनियम 1989 की विभिन्न धाराओं में किया गया है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों द्वारा की जाने वाली अनियमिताओं को रोकना और उन्हें हतोत्साहित करना है। नियमों में कड़ाई बरतते हुए निम्नलिखित गतिविधियों पर लगने वाले जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है:
- बिना टिकट यात्रा करना
- ट्रेनों और स्टेशन परिसर में धूम्रपान (स्मोकिंग) करना
- इधर-उधर कूड़ा-कचरा फेंकना
- रेलवे परिसर को गंदा करना
अब जेब पर पड़ेगा भारी असर: नए जुर्माना दरें
अधिकारी ने बयान में विभिन्न धाराओं के तहत बढ़ाए गए जुर्मानों की न्यूनतम राशि की जानकारी दी। बिना टिकट यात्रा पर 500 रुपए और धूम्रपान करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
अधिकारी का संदेश: “इन कड़े प्रावधानों को लागू करने का उद्देश्य रेलवे यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक आरामदायक बनाना है ताकि लोग बिना टिकट यात्रा करने और गंदगी फैलाने जैसी गतिविधियों से दूर रहें।”
रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें और स्टेशन परिसर व ट्रेनों को साफ-सुथरा रखने में सहयोग दें।
