
सावधान अगर आप होली के दिन गंगा की लहरों पर राफ्टिंग का रोमांच प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़ा झटका हो सकती है। प्रशासन ने सुरक्षा और भारी भीड़ के मद्देनजर 4 मार्च को राफ्टिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जनपद टिहरी की डीएम नितिका खण्डेलवाल के निर्देश पर एसडीएम नरेन्द्रनगर आशीष घिल्डियाल ने इसके स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। पुलिस को आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए भी कहा गया है। डीएम और पुलिस प्रशासन के मुताबिक 4 मार्च को कोड़ियाल मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में बीते सालो की तरह इस साल भी राफ्टिंग गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस नियम को तोड़ने पर संबंधित राफ्टिंग कंपनी के खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी। पुलिस ने होली के दिन गंगा में राफ्टिंग को असुरक्षित माना है। क्योंकि ज्यादातर लोग और पर्यटक होली के दिन नशा करते हैं और गंगा तटों की ओर रुख करते हैं। इस दौरान वह नशे में राफ्टिंग करने करते हैं। पुलिस ने इस संबंध में राफ्टिंग कंपनियों के संचालकों को भी अवगत करा दिया है। बता दे कि होली पर मुनिकीरेती, तपोवन और शिवपुरी क्षेत्र में लाखों पर्यटकों के आने की उम्मीद है। क्षेत्र के लगभग सभी होटल और कैंप एडवांस बुक हो चुके हैं। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस भारी भीड़ के कारण शहर में जाम की स्थिति न बने और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहे, इसलिए राफ्टिंग पर रोक लगाई गई है।
