

हल्द्वानी
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के कथित ‘शुद्धिकरण’ को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल अब गंभीर कानूनी मोड़ ले चुका है। कोतवाली हल्द्वानी पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एससी-एसटी (SC-ST) एक्ट की धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है।
क्या है पूरा मामला?
8 अगस्त: रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली आयोजित हुई थी।
11 अगस्त: श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा समिति के सदस्य अमित कुमार (निवासी जवाहर नगर) और अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों ने मैदान में कथित गंदगी हटाने के लिए सफाई, हवन और पूजन किया।
राहुल गांधी का बयान: आरोप है कि राहुल गांधी ने इस सफाई और हवन-पूजन के अर्थ को जातिगत रूप देते हुए इसे ‘छुआछूत’ से जोड़ दिया।
शिकायत और पुलिस कार्रवाई
शिकायतकर्ता अमित कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि वे खुद एससी समुदाय से आते हैं और राहुल गांधी द्वारा इस घटना को जातिगत रंग देने से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी मनोज कत्याल के अनुसार, राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
